RBI Bank New Rule 2024: बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने को लेकर आरबीआई ने बनाए नए नियम, 1 तारीख से होंगे लागू
RBI Bank New Rule 2024
भारतीय रिजर्व बैंक लोगों के हित में समय-समय पर फैसला लेता रहता है। हाल ही में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना रहना चाहिए क्योंकि कई बार खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस न रखने पर बैंक अकाउंट बंद कर देता है। या चार्ज लगा देता है लेकिन आरबीआई के नए नियम लागू होने से ग्राहकों को कई फायदे मिलेंगे चलिए जानते हैं वह नया नियम रिजर्व बैंक आफ इंडिया के तरफ से क्या आया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि वैसे अकाउंट जो निष्क्रिय है यानी जिसमें 2 साल से ज्यादा समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। उन पर न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि बैंक छात्रवृत्ति राशि या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए बनाए गए अकाउंट्स को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, भले ही उनका इस्तेमाल दो सालों से ज्यादा समय तक ना किया गया हो।
आरबीआई के नए नियम और क्या है ?
आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए खोले गए खातों को निष्क्रिय के रूप में क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। भले ही इन खातों का इस्तेमाल 2 साल से अधिक समय तक नहीं किया गया हो आरबीआई का निष्क्रिय खातों के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके जरिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं।
आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में अनलेम्ड डिपॉजिट को कम करना और ऐसी रकम को उनके सही दावेदारों को वापस करने की कोशिश की गई है।
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बैंक कस्टमर से कैसे संपर्क करें ?
आरबीआई के नए नियम के मुताबिक बैंकों के कस्टमर को एसएमएस, लेटर या मेल के जरिए उनके खातों को निष्क्री होने की जानकारी देनी होगी। इस सर्कुलर में बैंकों से यह भी कहा गया है कि अगर कोई निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है, तो उसे बैंक उसे व्यक्ति से संपर्क करें जो खाताधारक या खाताधारक के नॉमिनी का परिचय कराया था।
अकाउंट एक्टिव करने के लिए कोई चार्ज नहीं
आरबीआई ने नए सेकुलर के मुताबिक बैंकों को निष्क्रिय किए गए खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। नियम के मुताबिक निष्क्रिय खातों को एक्टिव करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
आरबीआई की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2023 तक अनकलम्मद डिपॉजिट में 28 फ़ीसदी के बढ़ोतरी हुई है और यह 42272 करोड रुपए तक पहुंच गई है। वह डिपॉजिट अकाउंट्स जो 10 साल या उससे अधिक समय से ऑपरेटिव नहीं किया गया है। उसके बैलेंस को बैंक आरबीआई की डिपॉजिट और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करेंगे।
इससे पहले आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी चार्ज लगने के कारण खातों में बैलेंस नेगेटिव ना हो जाए। इसके बाद भी कई बैंक लगातार पेनल्टी लगाते रहते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज लोन और एमी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत की खबर दी है बैंक ने पीनल चार्ज और ब्याज दरों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। पीनल चार्ज और ब्याज दरों में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम बनाए हैं और यह नियम एक तारीख से लागू हो चुके हैं।
जानिए क्यों बदल आरबीआई नियम
आरबीआई ने कहा है कि कई उधर करता की तरफ से उन शर्तों के साथ चूक या गैर अनुपालन के मामले से नल चार्ज का इस्तेमाल करते हैं या उन शर्तों पर भी लागू होता है। जिसके तहत कोई लोन मिलता है बैंक को अनुशासन बनाए रखने के लिए आरबीआई ने कहा कि बैंक नल चार्ज को कमाई का जरिया न बताएँ। कई संस्था पीनल चार्ज के जरिए पैसे कमाते हैं, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय बैंक ने या गाइडलाइंस जारी की है।
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश
• अगर बैंक कोई पेनल्टी चार्ज लेती है तो उसके नल चार्ज माना जाएगा या नल इंटरेस्ट नहीं होता है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है।
• बैंक को एक्स्ट्रा कंपोनेंट पेश करने की अनुमति नहीं है।
• कोई भी पीनल चार्ज के लिए एक बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी तैयार होनी चाहिए।
• बैंक को किसी भी लोन या प्रोडक्ट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
• यह नियम बैंकिंग संस्था पर लागू होंगे। इसमें कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ और एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी जैसे बाकी संस्था शामिल है।
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